देशभर में 18 जुलाई, 2022 में आम जनता को लगा महंगाई का झटका लगने से उनका बोझ और अधिक बढ़ गया है। New GST rates – आम जनता को लगा महंगाई का झटका, दूध-दही, पनीर से लेकर ये सारी चीजें हो गईं महंगी देखिए पूरी लिस्ट
(GST) गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में बदलाव हो चुके हैं। जिसका सीधा -सीधा असर हर एक आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। जी एसटी की नई दरों के आने से कई सारे उत्पाद आज से महंगे हो गए हैं। अपनी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने अपनी जो पिछली बैठक में डिब्बा या फिर पैकेटबंद और लेबल से युक्त जैसेकी (फ्रोजन को छोड़कर) मछली, पनीर, दही,लस्सी, शहद, मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और भी अन्य प्रकार के अनाज तथा मुरमुरे पर 5% तक जीएसटी लगाने का फैसला किया था। हालांकि,वो ही खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी की छूट जारी रहेगी।
लागू हुए नए रेट्स
आपको बता दें की जीएसटी की नई दरें 18 जुलाई 2022 सोमबार से लागू हो गई हैं। तो आप भी जान लें कि आप को कौन-कौन सी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पर आपको कितने और पैसे खर्च करने होंगे।
क्या-क्या हुआ महंगा ?
1- आपको पैकेट बंद और लेवल वाले प्रोडक्ट्स पर 18% फीसदी की दर से जीएसटी को लगाया जाएगा और वहीं पहले इस पर सिर्फ 5% की दर से ही टैक्स लगता था। नारियल पानी पर 12% और फुटवेयर के कच्चे माल पर भी 12फीसदी की ही GST की नई दरें लागू की है।
2- पहले से पैक किये हुए और लेबल लगे हुए खाद्य पदार्थ जैसेकी आटा, पनीर, छाछ लस्सी और दही महंगे किये गए है और शहद, मखाना, सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज भी मुरमुरा भी मंहगा हो होगा प्री-पैकेज्ड, लेबल लगे हुए दही, छाछ लस्सी और पनीर पर 5 % का जीएसटी लगेगा। चिवड़ा, खोई, चावल, शहद अनाज, मांस, मछली भी इसमें शामिल किये गए हैं।
3- टेट्रा पैक (इको फ्रेंडली) और बैंक की तरफ से भी चेक जारी होने पर 18% और एटलस समेत नक्शे और चार्ट पर भी 12% का जीएसटी लगेगा।
4- इसके अलावा ‘प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक,और धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू,पेंसिल शार्पनर, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों पर टैक्स दर को बढ़ाकर 18% कर दी गई हैं,और सौर वॉटर हीटर पर 12% का जीएसटी लगेगा जबकि पहले इस पर 5% का कर लगता था।
5- 5,000 रुपये प्रति दिन से अधिक किराये वाले अस्पताल के कमरों पर भी अब जीएसटी देना होगा। (आईसीयू को छोड़कर) वहीं अस्पतालों में इलाज के लिए भी अब लोगों को अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे।
होटल में कमरों पर कितना लगेगा टैक्स?
अब लोगो को एक हजार रुपये प्रतिदिन से कम कीमत वाले होटल के कमरों पर 12 % का टैक्स देना होगा। फिलहाल ये छूट की श्रेणी में भी आता है।
देखिए पूरी लिस्ट
सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट शोधन संयंत्र और शवदाहगृह के लिये जारी होने वाले कार्य अनुबंधों पर अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगा जो की अब तक 12 फीसदी का था। हालांकि, रोपवे के जरिये वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन तथा कुछ सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर कर की दर घटाकर पांच फीसदी की गई है. वहीं, पहले इन पर 12 फीसदी टैक्स लगता था. ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जिसमें ईंधन की लागत शामिल है, पर अब 12 फीसदी जीएसटी लगेगा जो अभी 18 फीसदी है.
कहां घटा जीएसटी और कौन से सामान रहेंगे जीएसटी मुक्त?
रोपवे के जरिये वाली वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन तथा कुछ सर्जरी से जुड़े हुए उपकरणों पर टैक्स की दर को घटाकर 5% प्रतिशत की गई है जो की पहले 12 % थी।
वहीं देखा गया है की यात्रियों और सामानों को लेकर आने-जाने पर जीएसटी दर को 18 फीसदी से घटाकर अब 5 फीसदी कर दिया है। साथ ही में स्प्लिंट्स और अन्य प्रकार के फ्रैक्चर उपकरण, शरीर के कृत्रिम अंग, बॉडी इंप्लाट्स, इंट्रा ओक्यूलर लेंस आदि पर भी जीएसटीकी दरें कम की गई हैं। आपको बता दें कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की 47वीं बैठक ने सरकार के राजस्व को बढ़ावा देने के लिए नई वस्तुओं पर जीएसटी लगाने की मंजूरी दे दी है। जिसके बाद इन वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है।